शारब को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, पीने वाले जरूर ध्यान दें

दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए ज़रूरी जानकारी

Delhi Liquor Shop: यूँ तो राजधानी दिल्ली में कई चीजों के लिए मशहूर हैं। नेताओं के भाषण से लेकर ट्रैफिक तक। कुछ भी होता है तो लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना देते हैं और उनकी मांगे पूरी भी होती हैं ,वो बात अलग है कि कई मांगें ऐसी हैं जो आज भी अधूरी हैं। उनमें से एक किसानों का ही मुद्दा देख लीजिये। खैर इस मुद्दे पर सरकार की तरह ही न बात करते हुए बात की जाये शराब पर।

जी हाँ ये वही शराब है जिसने एक मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इतना ही नहीं शराब की बदौलत हे मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा गया। खैर शराब घोटाले की बात न करते हुए बात की जाये शराब के लिए सरकार द्वारा क्या गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। यानी की शराब बिक्री के लिए क्या उम्र तय की गई है।

तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, बार, क्लबों और रेस्तरां संचालकों को निर्देश दिया है कि वे कानूनी आयु मानदंड के उल्लंघन का पता चलने के बाद सरकार की ओर से जारी पहचान प्रमाण की हार्ड कॉपी के माध्यम से ग्राहकों की आयु सत्यापित करें। जारी के अनुसार दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ही परोसी जाती है।

  • प्रमुख बिंदु
  • -शराब परोसने की उम्र 25 वर्ष
  • -शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने से करें परहेज
  • -कई राज्यों में बैन है शराब

यह फैसला दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने हाल में अपनी टीमों के नियमित निरीक्षणों को मद्देनजर रखते हुए लिया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 25 वर्ष से कम आयु के ग्राहक बार, क्लब और रेस्तरां में शराब पीते हैं। लेकिन जब सर्च अभियान चलाया गया तो पता चला की 25 वर्ष से कम के लोगों को शराब परोसी जा रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि विभाग को यह भी शिकायतें मिली थींं कि कुछ लाइसेंसधारी संचालक नाबालिगों को शराब परोस रहे थे। विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, सभी होटल, क्लब, रेस्तरां लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।

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